ओवर-द-टॉप (OTT) ऐप्स या सेवाएं नए पारित दूरसंचार विधेयक 2023 के दायरे में नहीं होंगी। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह जानकारी ईटी टेलीकॉम को संसद द्वारा नए दूरसंचार विधेयक को पारित करने के कुछ दिनों बाद दी गई। नया विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सहित तीन पुराने कानूनों की जगह लेता है। नए विधेयक के तहत प्रावधान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की शक्तियों को कम करते हैं और सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को संभालने की क्षमता भी शामिल है।

गुरुवार को दूरसंचार विधेयक (2023) पारित होने के बाद, WhatsApp और Signal जैसे OTT कम्युनिकेशन ऐप्स को नए दूरसंचार विधेयक के दायरे में शामिल किए जाने पर सरकार की ओर से बढ़ती जांच और हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएं उठाई गईं, जो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रहा है।

“[…] संसद द्वारा पारित नए दूरसंचार बिल में ओटीटी का कोई कवरेज नहीं है,” मंत्री जी ने पब्लिकेशन को बताया, यह समझाते हुए कि ये ओटीटी ऐप्स वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं और विनियमित होते रहेंगे। उसी कानून द्वारा जिसकी देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा की जाती है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, Meta ने कथित तौर पर कंपनी में भारत सार्वजनिक नीति के निदेशक और प्रमुख शिवनाथ ठुकराल के सहयोगियों को एक आंतरिक ईमेल में दूरसंचार बिल पर चिंता व्यक्त की थी। संसद द्वारा पारित दूरसंचार विधेयक के संशोधित वर्जन में OTT या ओटीटी प्लेटफार्मों का संदर्भ नहीं है, लेकिन ‘दूरसंचार सेवाएं’, ‘संदेश’ और ‘दूरसंचार पहचानकर्ता’ जैसे शब्दों का उल्लेख है, जो ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी लागू हो सकते हैं।

दूरसंचार विधेयक अब कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है – लोकसभा द्वारा पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और 1950 के टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है।

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